SIR को लेकर CEO के. रवि कुमार का बड़ा निर्देश, जाति या आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं

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राँची:- झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों के CSC (Common Service Centre) प्रबंधकों और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर तैयारियों और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने SIR की प्रक्रिया के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के निर्देश दिए।

SIR के लिए नया जाति या आवासीय प्रमाण-पत्र जरूरी नहीं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि SIR के लिए नागरिकों को विशेष रूप से नया जाति प्रमाण-पत्र अथवा आवासीय प्रमाण-पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के पास पहले से उपलब्ध वैध दस्तावेजों और अभिलेखों के आधार पर किया जाना है।

उन्होंने बताया कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत वैध पारिवारिक सूची या वंशावली, खतियान की प्रति और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवश्यक सत्यापन किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज पहले से ही जाति अथवा आवासीय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए केवल SIR के उद्देश्य से नागरिकों को नए प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए प्रेरित या बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

CSC सेवाएं सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए

के. रवि कुमार ने कहा कि CSC की सेवाएं सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। उन्होंने केंद्र संचालकों को निर्देश दिया कि वे भारतीय नागरिकों को सही प्रक्रिया की जानकारी दें और निर्धारित नियमों के तहत ही सेवाएं उपलब्ध कराएं।

फर्जी दस्तावेज पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी डाटा में किसी भी प्रकार के उम्र संबंधी मैन्युपुलेशन, अनधिकृत बदलाव अथवा छेड़छाड़ को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने या इसमें सहयोग करने का मामला सामने आने पर संबंधित CSC केंद्र की भूमिका की जांच की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ भी प्रचलित नियम और कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

साहेबगंज की अनियमितता दोबारा न हो, अधिकारियों को निर्देश

बैठक में अधिकारियों को साहेबगंज के एक CSC में सामने आई अनियमितता जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों और CSC प्रबंधकों से कहा गया कि इन निर्देशों से राज्य के सभी CSC केंद्रों को तत्काल अवगत कराया जाए और उनकी गतिविधियों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। SIR की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के आधार पर ही सत्यापन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी और CSC मैनेजर उपस्थित रहे।

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Author: Ranchi Club Tv

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