राँची:- राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड के प्रेस नोट के अनुसार राज्य की 48 नगरपालिकाओं में गैर-दलीय आधार पर महापौर/अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा।
48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन प्रस्तावित
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार झारखंड में कुल 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है।
इनमें 09 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं।
आयोग के मुताबिक 42 निकायों का कार्यकाल समाप्ति के आधार पर तथा 06 नवगठित निकायों सहित चुनाव कराने की योजना है।
कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षद और महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव
प्रस्तावित चुनाव के तहत कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा।
साथ ही सभी नगरपालिकाओं में महापौर/अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर कराया जाएगा।
उपमहापौर/उपाध्यक्ष का पद अनारक्षित रहेगा और उस पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा।
आरक्षण और पिछड़ा वर्ग (EBC/OBC) का प्रावधान
प्रेस नोट के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन को प्रथम आम निर्वाचन मानते हुए
कोटिवार आरक्षण/आवंटन और महिला आरक्षण/आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है।
साथ ही पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-1 एवं पिछड़ा वर्ग-11 के लिए
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण/आवंटन का निर्धारण किया गया है।
मतदाता सूची और कुल मतदाताओं की संख्या
आयोग के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची,
विधानसभा निर्वाचन की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार विभाजित कर तैयार की गई है।
इस आम निर्वाचन में कुल मतदाताओं की संख्या 43,33,574 है।
- पुरुष मतदाता: 22,07,203
- महिला मतदाता: 21,28,227
- तृतीय लिंग मतदाता: 144
मतदाता पहचान! EPIC के साथ 12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य
मतदान केंद्र पर पहचान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। EPIC (मतदाता पहचान पत्र) के अलावा,
प्रेस नोट में बताए अनुसार निम्न वैकल्पिक दस्तावेजों से भी पहचान संभव है:
- मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
- निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी/PSU/स्थानीय निकाय/पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- बैंक/डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर)
- मनरेगा फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा/स्मार्ट कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
4304 मतदान केंद्र, न्यूनतम सुविधाओं के निर्देश
इस निर्वाचन हेतु कुल 4304 मतदान केंद्र निर्धारित बताए गए हैं, जो कुल 2129 भवनों में अवस्थित हैं।
आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर पेयजल, शौचालय, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम्प,
प्रकाश जैसी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों।
विधि-व्यवस्था और सुरक्षा
प्रेस नोट के अनुसार निर्वाचन की तैयारी एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित विभागों/अधिकारियों के साथ बैठकें कर
दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र और मतपेटिका की सुरक्षा व परिवहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की
व्यवस्था की जाएगी।
मतपत्र और मतपेटिका से मतदान, NOTA विकल्प नहीं
आयोग के अनुसार नगरपालिका आम निर्वाचन मतपत्र एवं मतपेटिका के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि NOTA (None of the Above) का विकल्प नहीं रहेगा।
आदर्श आचार संहिता लागू
प्रेस नोट के अनुसार निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिन 48 नगरपालिकाओं में आम निर्वाचन होना है,
वहाँ (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
निर्वाचन व्यय सीमा (प्रेस नोट के अनुसार)
| स्थानीय निकाय का प्रकार | जनसंख्या श्रेणी (2011 जनगणना आधारित) | महापौर/अध्यक्ष व्यय सीमा | वार्ड पार्षद व्यय सीमा |
|---|---|---|---|
| नगर निगम | 10 लाख या अधिक | 25 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
| नगर परिषद | 10 लाख से कम | 15 लाख रुपये | 3 लाख रुपये |
| नगर पंचायत | 1 लाख या अधिक | 10 लाख रुपये | 2 लाख रुपये |
| नगर पंचायत | 1 लाख से कम | 6 लाख रुपये | 1.5 लाख रुपये |
| नगर पंचायत (छोटी जनसंख्या श्रेणी) | 12 हजार या अधिक और 40 हजार से कम | 5 लाख रुपये | 1 लाख रुपये |
वीडियोग्राफी और प्रेक्षक व्यवस्था
आयोग के अनुसार नामांकन, संवीक्षा, प्रचार अभियान की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ, सभा-जुलूस और मतगणना जैसी प्रक्रियाओं की
वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव को निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से कराने के लिए सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है।












